छत्तीसगढ

करकापाल के मुर्गा बाजार में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी को बस्तर पुलिस ने सुलझाया……

करकापाल के मुर्गा बाजार में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी को बस्तर पुलिस ने सुलझाया

जगदलपुर – बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाॅल एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में ग्राम करकापाल के मुर्गाबाजार हुई

अंधे कत्ल के गुत्थी को सुलझाते हुए प्रकरण के आरोपी को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।घटना दिनांक 5 फरवरी को ग्राम करकापाल मुर्गाबाजार में एक व्यक्ति की मृत अवस्था में पड़े

होने की सूचना पर ग्राम करकापाल मुर्गाबाजार मे जिले के आला अधिकारी सहित थाना बोधघाट के पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रार्थी रघुनाथ बजरंगी पिता हरिहर बजरंगी निवासी कुम्हारपारा अटलआवास की रिपोर्ट पर धारा 174 जा0फौ0 के तहत मर्ग कायम कर

मर्ग जाँच में प्रथम दृष्टया मामला हत्या का होने से धारा 302 भादवि0 का अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कारित करना पाये जाने धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

सायबर सेल जदगदलपुर से तकनीकी सहायता प्राप्त कर मुर्गा बाजार में आने जाने वाले लोगों एवं दिनांक समय घटना दौरान घटनास्थल पर उपस्थित संदेही राजेश पूनेम पिता मंगू पुनेम उम्र 22 वर्ष निवासी 36 क्वार्टर के पास महारानी वार्ड जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0 को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ पर अपना जुर्म कबूल करते हुए

कहा कि घटना दिनांक अपने दोस्तों के साथ मोटर सायकल में करकापाल मुर्गाबाजार गया था। मुर्गा लड़ाई दौरान दांव भी लगाया और पैसा हार गया। शाम को लगभग 06ः00 बजे मुर्गा बाजार बंद होने के बाद अपने दोस्तों को देखा जो नहीं दिखे सभी चले गये थे।

कुछ दुकान वाले अपना सामान समेट रहे थे वहीं मुर्गा बाजार में आया एक व्यक्ति मिला जिसके साथ बैठकर दारू पीने लगे इधर अंधेरा होने के कारण सभी लोग बाजार से चले गये थे।

अंधेरा होने के कारण अपने मोबाईल के फ्लैश लाईट को चालू करके उजाला में बैठे थे कि उसी दौरान उस व्यक्ति के द्वारा मोबाईल लेकर भागने लगा फिर आरोपी के द्वारा वही पर से एक बांस का डंडा को पकड़कर उसके पीछे सिर में दो-तीन बार मारा |

आरोपी ने उस व्यक्ति को लात घूंसे से मारपीट करने दौरान पास में रखे लोहे के चैकोरनुमा टुकड़ा से उस व्यक्ति के चेहरे गले के उपर कई बार वार करते हुए उसके पैंट को दो हिस्सों में फाड़ते हुए उसके एक हिस्से से गले में लपेटकर गांठ लगाकर गला घोंटकर हत्या करना बताया।

आरोपी से उसका मोबाईल व सिम सहित घटना में प्रयुक्त आलाजरब तथा मृतक का फाड़े हुए पैंट का टुकड़ा जिसे मुर्गा बाजार जाने वाले रास्ते में रोड किनारे झाड़ियों में फेंका था गवाहों के समक्ष मेमोरेण्डम कथनानुसार जप्त किया जाकर दिनांक 12.02.2023 के 12ः30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।

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