मध्यप्रदेश

MP Election 2023: घर से मतदान पहल का प्रचार-प्रसार करे आयोग, हर बुजुर्ग और दिव्यांग को मिले मतदान का प्रर्याप्त अवसर: VD शर्मा

MP Election 2023: मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। जिसके लिए ने भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। भोपाल निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के एवं दिव्यांग मतदाताओं को चुनाव संचालन नियम, 1961 के संशोधित नियम 27-सी के तहत घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है।

प्रदेश में 21 अक्टूबर से निर्वाचन प्रक्रिया की अधिसूचना लागू हो गई है और ऐसे मतदाताओं के लिए फार्म 12 डी जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है। समय कम होने के कारण अनेक दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता निर्वाचन आयोग की इस पहल का लाभ नहीं ले सकेंगे और उन्हें मतदान से वंचित होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि फॉर्म 12डी जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर को आगे बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाता मतदान कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव पार्टी पदाधिकारियों के साथ सोमवार को निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा।

कोई मतदाता मतदान से वंचित न रहे

भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि चुनाव आयोग का सूत्र वाक्य है कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे। लेकिन यदि फॉर्म 12 डी के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो इस बात का अंदेशा है कि अनेक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता मतदान से वंचित हो सकते हैं। पार्टी ने मांग की है कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के एवं दिव्यांग मतदाताओं को अपने घर से बैलेट पेपर के जरिए मतदान का अवसर मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग आवश्यक कदम उठाए। ज्ञापन में कहा गया है कि प्राप्त आवेदनों का जिला प्रशासन से तुरंत पुनर्मूल्यांकन कराया जाए। संबंधित जिला प्रशासन को उन वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या के तत्काल पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिये जाएं, जो 12डी फॉर्म का उपयोग करके घर से वोट डालना चाहते हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि आयोग की इस पहल के बारे में बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को पर्याप्त जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस काम में गैर सरकारी संगठनों की सहायता भी ली जा सकती है।

बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को फॉर्म-12D की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आज केन्द्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव सह प्रभारी के साथ भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन दिया। वीडी शर्मा ने कहा कि, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें इस हेतु चुनाव आयोग ने फॉर्म-12D की व्यवस्था की है ताकि वे घर से ही पोस्टल वैलेट के माध्यम से अपना वोट डाल सकें। मतदान, लोकतंत्र का महापर्व है। मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि अपने मत का प्रयोग कर इस महापर्व में हिस्सा लें।

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