छत्तीसगढ

गैर इरादतन हत्या मामलें में 5 आरोपी गिरफ्तार……

रायगढ़। कापू पुलिस ने गैर इरादतन हत्या मामले के सभी पांचों आरोपियों को अलग-अलग गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। आरोपित गिरफ्तारी से बचने अपने रिश्तेदारों के घर शरण लेने की फिराक में थे

जिन्हें अपराध दर्ज के बाद से तत्काल सक्रिय होकर कापू पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपित अपने गांव के समीप जंगल में जंगली सूअर के शिकार के लिए जेआई तार को लोहे की खूंटी गाड़कर करीब 1 किलोमीटर दायरे में बिछा कर रखा गया था जिसमें फंसकर गांव के एक युवक की मौत हो गई थी।

जानकारी के मुताबिक 10 जनवरी को थाना कापू में ग्राम गोहेसलार कदमढोढी निवासी जयलाल पिता स्व. पवन कुजूर ने सूचना दी कि उसका छोटा भाई नरेश कुजूर (28) निवासी ग्राम रूंवाफूल कसेरडुगरू करीब एक माह से उसके घर में रहकर गांव में मजदूरी काम करता था।

10 जनवरी के सुबह करीब 5 बजे दिशा मैदान के लिए अड़हा घुटरा जंगल तरफ निकला था। थोड़ी देर बाद गांव का पंच नोना कुजूर ने आकर उसे बताया

कि नरेश अड़हा घुटरा जंगल में बरहा (सूअर) मारने के लिए जीआई लोहे का तार के करंट में फंस गया और जलकर मर गया है । सूचना पर कापू पुलिस मौके पर जाकर मर्ग जांच कार्रवाई की।

पुलिस ने जांच में पाया कि 9 जनवरी की रात को गांव के निर्मल एक्का, बाबूलाल एक्का, सुलेन्द्र एक्का, करमसाय कुजूर और भूलन मिंज मिलकर जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जीआई लोहे तार को अड़हा घुटरा जंगल में करीब 1 किमी तक खूंटी गाड़कर बिछाए थे

जिसे 11,000 वोल्टेज बिजली लाइन में जोड दिए थे । प्रवाहित करंट की चपेट में नरेश कुजूर की मृत्यु हो गई । पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 14 जनवरी को धारा 304,201,34, 135 विद्युत अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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