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12 महीने एक ही ड्यूटी करनेवालों को करना ही होगा परमानेंट, अनुबंध कर्मियों पर बोले मीलॉर्ड…
सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में व्यवस्था दी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर सालों भर और स्थायी प्रकृति के पदधारी जैसा काम करता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता …