मध्यप्रदेश

अब जुड़वां संतान के बाद नसबंदी कराने वाले वंचितों को भी मिलेगी 2 अग्रिम वेतनवृद्धि

भोपाल। प्रदेश में अब कर्मचारियों अधिकारियों को जुड़वां संतानों के पैदा होने के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि की सुविधा अब बिना किसी समयसीमा के बंधन के मिलेगी। इससे अब 11 जुलाई 2019 के पहले के मामलों में भी कर्मचारियों को वेतनवृद्धि मिल सकेगी। अभी यह लाभ 9 फरवरी 2017 से 11 जुलाई 2019 के बीच के मामलों में प्रथम प्रसूति पर एक साथ दो संतान पैदा होने पर नसबंदी कराने वालों को नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में कई पात्र शासकीय सेवक अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित हो गए थे।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसको लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि 9 फरवरी 2017 को यह निर्णय लिया गया था कि जिन शासकीय सेवक के द्वारा एक जीवित संतान के बाद ही स्वयं या पति, पत्नी की नसबंदी करा ली जाती है उन्हें दो अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी, लेकिन कई ऐसे मामले भी आ रहे थे जिसमें पहली प्रसूति में ही एक साथ दो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते थे। उन्हें पहले प्रसव के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि नहीं मिल पा रही थी।

पति-पत्नी में कोई एक कराए नसबंदी

इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 11 जुलाई 2019 को एक आदेश जारी कर यह निर्णय लागू किया कि अब प्रथम प्रसूति में जुड़वां बच्चे पैदा होने के बाद शासकीय सेवक के स्वयं या पति अथवा पत्नी के नसबंदी कराने पर उसे दो अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इस गलती को सुधारते हुए आदेश जारी होने की दिनांक से प्रथम प्रसूति पर जुड़वां बच्चे पैदा होने के बाद शासकीय सेवक पति अथवा पत्नी के नसबंदी कराने दो अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

अब यह आदेश सुविधा दिनांक से ही लागू होगा। इससे जो पात्र शासकीय सेवक इस सुविधा से वंचित हो गए थे उन्हें अब इसका लाभ मिल सकेगा। उन्हे अब शासकीय नौकरी में दो अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ मिल जाएगा

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