छत्तीसगढ

CG में छात्रावास बना अय्याशी का अड्डा : महिला के साथ रंगरेलिया मनाते पकड़ाया अधीक्षक, DEO ने किया निलंबित

CG में छात्रावास बना अय्याशी का अड्डा : महिला के साथ रंगरेलिया मनाते पकड़ाया अधीक्षक, DEO ने किया निलंबित

कोरबा : आदिवासी बालक छात्रावास में प्रभारी अधीक्षक (सहायक शिक्षक) एक महिला के साथ रंगरेलिया मना रहा था, जिसे छात्रों और कर्मचारियों ने रंगे हाथों पकड़ा.

इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाना लेकर आई. महिला के ससुर ने दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है. वहीं डीईओ ने प्रभारी अधीक्षक (सहायक शिक्षक) प्रदीप कुमार टोप्पो को निलंबित कर दिया है. यह घटना कोरबा जिले के सरहदी गांव लैंगी के प्री- मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास की है.

मिली जानकारी के मुताबिक, छात्रावास अधीक्षक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में था, जिसे देखकर छात्रों और कर्मचारियों ने कमरे में बाहर से ताला जड़ दिया.

इसके बाद परिजन और ग्रामीण पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठे रहे. सुबह डायल 112 की टीम जोड़े को पकड़कर पसान थाना ले गई. महिला के ससुर ने दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने अधीक्षक प्रदीप कुमार टोप्पो को निलंबित कर दिया है.

जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक का निलंबन आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई.

उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय प्राथमिक शाला मोहनपुर संकुल केंद्र चंद्रोटी विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के सहायक शिक्षक (एलबी) प्रदीप कुमार टोप्पो को निलंबित किया गया है.

जारी आदेश के अनुसार 21 जनवरी 2023 की रात्रि 9ः30 बजे प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लैंगी, विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा में एक लड़की को अश्लील कार्य के लिए लाने और रात्रि 11ः30 बजे छात्रावासी छात्रों की ओर से उनके कमरे के बाहर ताला लगाने एवं पुलिस द्वारा 22 जनवरी 2023 को अधीक्षक के कमरे का ताला खोलकर पुलिस थाना ले जाने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था.

सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार टोप्पो का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया है. इसे देखते हुए सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार टोप्पो को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक टोप्पो का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पाली होगा. निलंबन अवधि में उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

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