मध्यप्रदेश

विधायक खुलकर देंगे स्वेच्छानुदान मासिक लिमिट पर लगी रोक हटाई

भोपाल। विधानसभा चुनाव (assembly elections) की आचार संहिता को देखते हुए राज्य सरकार ने विधायकों को स्वेच्छानुदान निधि से आर्थिक सहायता देने के लिए मासिक खर्च सीमा के बंधन से मुक्त कर दिया है। अब विधायक खुलकर स्वेच्छानुदान से आर्थिक मदद कर सकेंगे। संचालक बजट आईरीन सिद्धिया ने प्रथम अनुपूरक अनुमान के लिए दी गई राशि के उपयोग को लेकर प्रदेश के सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है।

कुल सत्रह तरह विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रावधानित राशि पूरी तरह विमुक्त कर दी गई है। शेनाओं में प्रावधानित राशि के उपयोग के पूर्व वास्तविक मासिक आवश्यकता की तथा विशीय संसाधनों की उपलब्धता का आंकलन जरुरी है। इसके लिए प्रशासन विभाग के जरिए भेजना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गतसाल सचिवालय भरित और मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी के के लिए छूट दी गई है। वहीं जेल विभाग में प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना में मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टाक वाणिज्य कर विभाग में जिला प्रभार विभाग में केपा और वन्य जीव संरक्षण योजना प्रभार कैंपा निवल वर्तमान मूल्यविभाग में एनएचएम. पंद्रये वित्त के अनुदान के तहत राहत वितरण को छूट गई है।

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