मध्यप्रदेश

सीहोर में लगी धारा-144, जानें क्यों

सीहोर: मध्यप्रदेश में कुछ दिनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसे देखते हुए प्रशासन पहले से सख्त हो गया है। असामाजिक और शरारती तत्वों से निपटने के लिए लिए कलेक्टर ने सीहोर में धारा-144 लगा दी है। सीहोर जिलें के कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के प्रतिवेदन पर जिले में धारा-144 लागू की है। असामाजिक और शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक, वॉट्सऐप आदि का दुरुपयोग कर सांप्रदायिक, धार्मिक और जातिगत विद्वेष पहुंचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहती है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने, जनसामान्य की सुरक्षा व सामुदायिक और धार्मिक सद्भावना तथा लोक शांति बनाये रखने के लिए जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में तीन महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं।

क्या-क्या प्रतिबंधित रहेंगा

कलेक्टर के आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों व्हाटसऐप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर एसएमएस, इन्स्टग्राम आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक और उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो आदि का प्रसारण नही करेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, उसे कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेंगे।

ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की यह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 04 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा। मध्य प्रदेश का सीहोर जिला पहला जिला है जहां पर सबसे पहले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। यहां सब लोगों की निगाह रहती है।

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