छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले…वेतन वृद्धि का दिया जाएगा परिलाभ, हाई कोर्ट का निर्देश…

छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले…वेतन वृद्धि का दिया जाएगा परिलाभ, हाई कोर्ट का निर्देश

OFFICE DESK :- छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को 01 जुलाई को एक वेतन वृद्धि देकर सेवानिवृत्त परिलाभ दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार इस संबंध में संबंधित प्रकरणों में 90 दिवस की समयावधि में याचिकाकर्ताओं के सेवानिवृत्त परिलाभों में संशोधन एवं एरियर्स राशि भुगतान किए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित विभाग को जारी किए गए हैं।

वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व, खनिज, मत्स्य विभाग को महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश से संबंधित याचिकाओं में शामिल याचिकाकर्ता, उनके कार्यालय एवं विभाग की सूची प्रेषित करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही करने कहा है।

सूची में उल्लेखित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त परिलाभों को संशोधित कर अंतर की राशि का एरियर्स सहित भुगतान किए जाने की कार्यवाही संबंधित कार्यालय एवं विभाग द्वारा किया जाना है।

वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर द्वारा रिटपिटिशन में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 10 जुलाई 2023 को दिए गए आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है,

जिसमें याचिकाकर्ताओं को 90 दिवस के समयावधि में एक जुलाई को प्राप्त होने वाले वेतन वृद्धि को जोड़कर सेवानिवृत्ति परिलाभ एरियर्स सहित भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button