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तीन दिनों तक बंद रहेगी दुकानें, परिवहन और परोसना भी प्रतिबंधित

18 से 20 नवम्बर 2024 को शुष्क दिवस घोषित

18 से 20 नवम्बर 2024 को शुष्क दिवस घोषित

बीजापुर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 की उप-धारा (1) के तहत वर्ष 2024 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 18 नवम्बर अपरान्ह 3 बजे से 20 नवम्बर 2024 तक सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र में विधानसभा निर्वाचन 2024 हेतु मतदान तिथि 20 नवम्बर के लिए महाराष्ट्र राज्य के जिला गढ़चिरौली की सीमा से 05 किलोमीटर क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 18 नवम्बर अपरान्ह 3 बजे से 20 नवम्बर 2024 मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

जिसके अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य के जिला गढ़चिरौली की सीमा से 05 किलोमीटर क्षेत्रांतर्गत मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

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