दूसरी पत्नी को कोई कानूनी हक नहीं मिलता, महिला आयोग में हुई सुनवाई…
दूसरी पत्नी को कोई कानूनी हक नहीं मिलता, महिला आयोग में हुई सुनवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य डॉ. अनिता रावटे ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष धमतरी में महिला उत्पीड़न प्रकरणों की सुनवाई की।
आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 205 वी. सुनवाई हुई। धमतरी जिला में आज 05 वी. सुनवाई हुई, जिसमें कुल 29 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने थाना नगरी के ए.एस.आई. के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है
जिसमें आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके पति की दिनांक 28.05.2022 को दुर्घटना हुई थी जिसमें पैर से पूरी तरह अपाहिज हो गये जिसमें थाना प्रभारी द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।
अनावेदक ए.एस.आई. थाना नगरी उपस्थित उनके द्वारा बताया गया कि 01 साल पुरानी घटना होने से सी.सी.टी.वी फूटेज नही मिल सकेगा। आयोग ने आवेदिका के आवेदन पत्र की प्रति अनावेदक को दिलाया जिसके आधार पर घटना पारित करने वाहन की जांच कर अपना रिपोर्ट 01 माह के अंदर आयोग को प्रस्तुत करेंगे।
अन्य प्रकरण में दोनों पक्ष पति-पत्नि है जिनका धमतरी और कांकेर मामले में विचाराधीन है आयोग के समझाईश दिये जाने पर आयोग के अधिवक्ता से काउंसलिंग कराये जाने हेतु उन्होंने सहमति जताई।
आयोग ने कहा की काउंसलिंग कराये जाने के पश्चात् अपने मामलो को खत्म करने के लिए तैयार होते हैं तो उनका सहमति पत्र लिया जाएगा अन्यथा न्यायालय में प्रकरण होने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाएगा। अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदिका के पति का खुद को दूसरी पत्नि बता रही थी।
आवेदिका द्वारा सन् 2016 में न्यायालय अपर कलेक्टर रायपुर में जो फैसला हुआ है उस बात को छुपाई थी जिसकी जानकारी अनावेदिका की बेटी ने दस्तावेज सहित सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर आयोग ने मामले की 07 साल पहले न्यायालय द्वारा निराकरण हो जाने पर आयोग ने प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
अन्य प्रकरण में धोखाघाड़ी के 02 आवेदन प्रस्तुत हुए थे। इस प्रकरण में सिटी कोतवाली थाना धमतरी थाना प्रभारी को आयोग द्वारा पक्षकार के रूप में जोड़ा गया। इस प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही को सिटी कोतवाली धमतरी से आयोग द्वारा जानकारी मंगाया गया।
आवेदिका के द्वारा पूर्व में जितनी भी लिखित शिकायतें की गई है उसमें किन-किन कर्मचारियों ने क्या-क्या कार्यवाही किया है उसकी विस्तृत रिपोर्ट सिटी कोतवाली धमतरी के थाना प्रभारी आयोग में लेकर स्वयं उपस्थित होंगे चुंकि प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का है
इसलिए आयोग द्वारा दोनों प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेज सहित आवेदिकागण अनोवदकगण एवं सिटी कोतवाली धमतरी के थाना प्रभारी को प्रकरण के निराकरण हेतु 22 अगस्त को महिला आयोग रायपुर मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया।
अन्य प्रकरण में दोनो पक्ष का विवाह होने के बाद से पति-पत्नि के रूप में आपस में काई संबंध में नहीं है और सामाजिक स्तर पर सुलह के बाद भी असफल रहे है। आवेदिका शादी का खर्च और समान दिये जाने पर तलाक के लिए तैयार है। दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक के तैयार है। अतः काउंसलिंग आयोग मुख्यालय रायपुर बुलाया।
अन्य प्रकरण में दोनों पक्ष उपस्थित थे। दोनों के बीच आपसी विवाद बहुत ज्यादा है। आवेदिका और अनावेदक की बेटी कक्षा 9 वीं कक्षा में पढ़ती हैं। उसने बताया कि 04 माह से भरण-पोषण अनावेदक के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। दोनो पक्षों को समझाईश दिया गया
कि आपसी राजीनामा से सारे मामले से को समाप्त कर एकमुश्त भरण पोषण राशि को लेकर तलाक न्यायालय से करा सकते है। यह प्रकरण रायपुर में रखा जा रहा है। अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया दोनों का एक बच्चा है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगे।
प्रकरण काउंसलिंग हेतु महिला संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला धमतरी के पास भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद अगली सुनवाई रायपुर में रखा जायेगा। आज की सुनवाई में 08 प्रकरण नस्तीबद्ध हुए 08 प्रकरण रायपुर में हस्तांतरित किया गया, 02 प्रकरण जांच हेतु दिया गया।