ऋण चुकता के बाद भी बैंक का एसएमएस, परेशान उपभोक्ता ने किया दायर परिवाद
उपभोक्ता फोरम ने बैंक को दोषी मानकर ठोका जुर्माना , खाता अपडेट न करने का भुगतना होगा खामियाजा
उपभोक्ता फोरम ने बैंक को दोषी मानकर ठोका जुर्माना , खाता अपडेट न करने का भुगतना होगा खामियाजा
जगदलपुर। जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग, जगदलपुर ने देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ठाकुर रोड, जगदलपुर स्थित शाखा को अपने एक उपभोक्ता के साथ सेवा में कमी एवं व्यवसायिक कदाचरण के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ पारित आदेश में कहा है कि बैंक सेवा में कमी एवं व्यवसायिक कदाचरण के एवज में 15 हजार रुपए एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में 5 हजार रुपए उपभोक्ता को चुकाएगा। इतना ही नहीं आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक को यह भी आदेश दिया है कि मामले का खर्च 3 हजार रुपए का भुगतान भी उपभोक्ता को करेगा।
क्या है मामला :
जगदलपुर निवासी उपभोक्ता स्वप्निल खेडुलकर भारतीय स्टेट बैंक ठाकुर रोड स्थित जगदलपुर शाखा से अपने संस्थान अंजली फ्लेक्स प्रिंटिंग के नाम पर लोन प्राप्त किया था। उपभोक्ता द्वारा लोन की संपूर्ण रकम मय ब्याज बैंक में जमा की जा चुकी थी। उपभोक्ता द्वारा लोन की पूरी रकम जमा किए जाने के लगभग एक माह पश्चात उपभोक्ता को बैंक द्वारा एसएमएस भेजकर एवं फोन कॉल कर सूचित किया गया कि आपके लोन की किस्तों की राशि बकाया है। उपभोक्ता द्वारा बैंक शाखा में जाकर इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से किए जाने पर उनके द्वारा उपभोक्ता के साथ सहयोगात्मक व्यवहार नहीं किया गया एवं शिकायत का निराकरण नहीं किया गया। जिससे क्षुब्ध होकर उपभोक्ता द्वारा संबंधित बैंक शाखा के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष परिवाद दायर किया गया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता दीपक खेडुलकर ने पैरवी की थी।