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गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित
मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित
मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित
बीजापुर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वर्ष 2024 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 18 दिसम्बर 2024 दिन बुधवार को गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफएल-7 सैनिक केंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।