छत्तीसगढ

कोचिंग मैनेजर की हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मरते दम तक जेल में रहेगा पूर्व स्टूडेंट

दुर्ग। भिलाई में सिविक सेंटर स्थित शिवा कोचिंग सेंटर की महिला मैनेजर की हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 6 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने कोचिंग के ही पूर्व स्टूडेंट मनीष यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला मैनेजर कोचिंग जाने निकली थी,

फिर उसका शव मिला था। जिला लोक अभियोजक सीएल साहू ने बताया कि अक्टूबर 2017 में रुआबांधा सेक्टर निवासी जसविंदर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी पत्नी कुलदीप कौर जो कि शिवा कोचिंग की मैनेजर है, वह घर से कार में निकली, लेकिन फिर नहीं लौटी।

जांच के दौरान सीआईएसएफ बाउंड्रीवॉल उतई के पास कुलदीप कौर का शव मिला था। पुलिस ने जांच के दौरान कुलदीप के दोनों मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल और सीडीआर निकालवाई।

इससे पता चला कि 2015-16 के बीच गांधी चौक अंबिकापुर निवासी मनीष यादव (21) और कुलदीप कौर के बीच काफी बातचीत होती थी। हत्या वाले दिन भी मनीष और कुलदीप की लोकेशन एक ही थी। इसके बाद पुलिस ने मनीष को अंबिकापुर से हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार किया।

इस मामले में दुर्ग जिला न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी युवक मनीष यादव को हत्या के मामले आजीवन कारावास और 1000 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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