बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक लगाई ब्रेक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को धोखाधड़ी और ओबीसी तथा विकलांगता कोटा के तहत अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करने के मामले में राहत प्रदान की है।
बता दें कि, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक पूजा को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने 31 जुलाई को पूजा की उम्मीदवारी रद्द कर दी है, जिससे उसके भविष्य की परीक्षाओं में भाग लेने पर रोक लग गई है।
आवेदन में गलत जानकारी देने का लगा है आरोप
उल्लेखनीय है कि, खेडकर ने आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी दी थी। 1 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि पूजा के खिलाफ गंभीर आरोप हैं जिनकी गहन जांच की जरूरत है।
कोर्ट में पुलिस को मामले की तह तक जांचने का दिया निर्देश
खेडकर ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कहा कि, उसे गिरफ़्तारी का खतरा है और उसने सुरक्षा का अनुरोध किया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने जवाब दिया कि, पूरी साज़िश का पर्दाफ़ाश करने और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ करना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले की गहन और निष्पक्ष जाँच करने का निर्देश दिया।