महासमुंद। प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी निधीष कोष्टी के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना के आधार पर आबकारी टीम सांकरा द्वारा बिजेपुर से गौरिया जंगल मुख्य मार्ग में नाकाबंदी कर दोपहिया वाहन से परिवहन करते आरोपी दुर्गेश बाघ उम्र 20 वर्ष साकिन बिजेपुर, थाना सांकरा के कब्जे से अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कुल मात्रा 10 लीटर जिसका बाजार मूल्य 2000 रुपए एवं जप्त वाहन का बाजार मूल्य लगभग 25000 रुपए, जिसे छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत विधिवत प्रकरण कायम कर गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त सांकरा प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक अनिल कुमार झारिया के नेतृत्व में की गई।
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