बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 लागू

पुराने बकाया बिलों पर भारी छूट, बस्तर संभाग के लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ
जगदलपुर (हिन्दसत)। राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 की शुरुआत कर दी है। इस जनकल्याणकारी योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया। योजना का उद्देश्य निम्नदाब श्रेणी के घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को लंबे समय से लंबित बिजली बिलों के बोझ से राहत देना और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करना है।
योजना का व्यापक प्रभाव बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा, जहां हजारों परिवारों को वर्षों पुराने बकाया बिजली बिलों से मुक्ति मिलने वाली है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार बस्तर संभाग में लगभग 17 हजार निष्क्रिय बीपीएल उपभोक्ता, 20 हजार निष्क्रिय घरेलू उपभोक्ता और 8.5 हजार निष्क्रिय कृषि उपभोक्ता इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे। वहीं सक्रिय उपभोक्ताओं में 1.67 लाख बीपीएल, 92 हजार घरेलू और करीब 9.5 हजार कृषि उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने की संभावना है। वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले इन उपभोक्ताओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है।
कंपनी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह योजना 13 मार्च से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। विशेष रूप से उन निष्क्रिय उपभोक्ताओं पर फोकस किया गया है जिनके बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2023 से पहले काट दिए गए थे।
योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के निष्क्रिय उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत तक छूट और अधिभार (सरचार्ज) की 100 प्रतिशत माफी दी जाएगी। वहीं सामान्य घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50 प्रतिशत की छूट और पूरा सरचार्ज माफ करने का प्रावधान किया गया है।
सक्रिय उपभोक्ताओं के लिए भी राहत का प्रावधान रखा गया है। जिन बीपीएल परिवारों पर पांच वर्ष से अधिक पुराना बकाया है, उन्हें मूल राशि में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
योजना के तहत सक्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए भुगतान के तीन विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। यदि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें मूल राशि में 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट के साथ पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा। वहीं किस्तों में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए तीन और छह किस्तों का विकल्प रखा गया है। इस दौरान एक बड़ी राहत यह भी है कि भुगतान अवधि में कोई नया अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें अपनी कुल बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत अग्रिम जमा करना होगा। योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए विभाग ने मीटर वाचकों को भी विशेष प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की है, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो सकें।



