मध्यप्रदेश

लाड़ली बहना योजना की पात्रता में बड़ा बदलाव

लाड़ली बहना योजना: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की लाखों महिलाओं को सीएम ने एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी दी है। लाडली बहना योजना की पात्रता में बदलाव किया गया है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इन नियमों में बदलाव किया गया है। अब 21 साल की उम्र के साथ-साथ वो महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं जिनके परिवार में ट्रैक्टर हैं। मध्यप्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं।

सीएम चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव

कैबिनेट ने संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के संबंध में की गई सीएम की घोषणाओं पर मंजूरी दी। इसमें उनके अनुबंध की प्रक्रिया की, अनुकंपा नियुक्ति, महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश, नियमित कर्मचारियों के समान वेतन आदि को मंजूरी दी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से एक्टिव हैं। चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में इसमें बदलाव किया गया है। अब जिनके परिवार में ट्रैक्टर है, वे महिलाएं भी लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र हो गई हैं। यही नहीं, लाड़ली बहना योजना में उम्र की बाध्यता 23 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है।

20 लाख महिलाएं योजना में और जुड़ेंगी

कई दिनों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभाओं में इस बात का ऐलान करते थे, लेकिन मंगलवार को राज्य मंत्रि परिषद ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब नई पात्रता शर्तों में फिट बैठने वाली महिलाओं के आवेदन 25 जुलाई से प्रारंभ होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि करीब 20 लाख महिलाएं योजना में और जुड़ेंगी।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना‘ में 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड हैं। इनके खाते में हर महीने 1 हजार रुपये की राशि पहुंच रही है। इसके साथ ही कैबिनेट ने शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए 4 प्रतिशत बढ़ाकर केंद्र के समान 42 प्रतिशत करने को भी मंजूरी दे दी। संविदा कर्मचारियों 90 प्रतिशत के स्थान पर सौ प्रतिशत वेतन देने, सीधी भर्ती के पदों में कोटा 20 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने को भी मंजूरी दी गई है।

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