ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स वसूलेगी सरकार
भोपाल। राज्य सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है। युवाओं में ऑनलाइन के प्रति बढ़ती लगन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने टैक्स लगाया है। ऑनलाइन गेमिंग से करोड़ों की कमाई कर रहे थे, लेकिन कोई नियम नहीं होने से टैक्स देने से बच रहे थे। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने कैबिनेट में मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी हो जाएगा और इसके बाद से टैक्स की वसूली हो सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में इस अध्यादेश को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमीशन प्लान एप्रूवल सिस्टम का तीसरा चरण लागू करने का फैसला किया गया, इससे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे में बिल्डिंग परमीशन मिल सकेगी, साथ ही सेटेलाइट इमेज आधारित डाटा से नगरीय क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण को भी चिन्हित किया जा सकेगा।
किसानों के खेतों में ट्रांसफर लगाने आधा खर्च सरकार उठाएगी
प्रदेश में किसान या किसानों के समूह को तीन हार्सपावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों को खेतों में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए राज्य सरकार कृषक मित्र योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत किसानों को खेतों में ट्रांसफर लगाने के लिए होने वाले खर्च की पचास प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। किसानों को 50 प्रतिशत राशि खर्च करना पड़ेगी, 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि 10 प्रतिशत राशि बिजली कंपनी वहन करेगी।
एकात्म धाम परियोजना के लिए 1,535 करोड़ स्वीकृत
ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना के अंतर्गत आचार्य शंकर संग्रहालय, अद्वैत लोक एवं मांधाता पार्किंग के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 1,535 करोड़ रुपये से अधिक राशि की स्वीकृति दे दी है।