मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश सहित पांच राज्यों में आज दोपहर 12 बजे से लग जाएगी चुनाव आचार संहिता

भोपाल। मध्यप्रदेश सहित राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। आज सोमवार दोपहर 12 बजे भारत निर्वाचन आयोग पत्रकार वार्ता कर पांचों राज्यों की चुनाव तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा के समय से ही मध्यप्रदेश सहित पांचों चुनावी राज्यों में आदर्श आचरण संहिता (चुनाव आचार संहिता) लागू हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2018 इन राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 6 अक्टूबर को ही कर दी थी। ऐसे में पूरी संभावना थी कि बहुत जल्द चुनाव तारीखों की घोषणा होगी। इस वर्ष सात और आठ अक्टूबर को अवकाश होने के कारण 9 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग पांचों राज्यों के चुनाव तारीखों की घोषणा कर रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी, उसी के साथ पांचों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही कोई भी नेता घोषणाएं नहीं कर सकता। कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री, मंत्री दर्जा प्राप्त नेता सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। सभी सरकारी वेबसाइटों से मंत्रियों न जनप्रतिनिधियों के फोटोग्राफ हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

एक चरण में मतदान कराए जाने की संभावना

इस वर्ष भी मध्यप्रदेश में पिछले चुनाव की तरह एक चरण में ही मतदान कराए जाने की पूरी संभावना है। प्रदेश में नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में मतदान हो सकता है। मप्र सरकार का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। वर्ष 2018 में 28 नवंबर को एक चरण में चुनाव हुए थे। वर्ष 2013 में चार अक्टूबर, 2008 में 14 अक्टूबर और 2003 में 12 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का एलान हुआ था।

आज दोपहर से हवाई अड्डे, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर तलाशी शुरू

प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद हवाई अड्डे, हवाई पट्टी, रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड पर निर्वाचन आयोग अपनी निगरानी बढ़ादी जाएगी, ताकि शराब तस्करी, अवैध हथियारों की खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने, नकदी का लेनदेन और मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली किसी भी वस्तु का बिना सूचना परिवहन न किया जा सके। विमानन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। ऐसा पहली बार होगा कि हवाई पट्टियों पर उतरने वाले विमानों और हेलीकाप्टरों के यात्रियों की जांच होगी। विमानन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गैर वाणिज्यिक हवाई पट्टी / हेलीपेड (ऐसे विमानतल जिनका संचालन एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया नहीं करता) के जरिये अनाधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं तथा संदेहजनक मुद्रा, सोना-चांदी का परिवहन चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से नहीं किया जाएगा।

छूट प्राप्त व्यक्ति की नहीं होगी जांच

मंत्रालय सूत्रों के अनुसार विमान या हेलीकाप्टर से उतरने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा सामान (जब तक कि उन्हें छूट प्राप्त न हो) की आवश्यक जांच की जाएगी। यदि कोई अनाधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषेध वस्तुएं, 50 हजार रुपये की नकदी से अधिक प्राप्त होता है, तो आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। यद्यपि, हवाई पट्टी या एयरपोर्ट पर उतरने वाले व्यक्ति के तलाशी तब तक नहीं ली जाएगी, जब तक कि इस संबंध में कोई विशिष्ट आदेश न हो। हवाई पट्टियों पर उतरने वाले वीवीआइपी और वीआइपी की तलाशी नहीं ली जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button