डीजे संचालकों की बैठक लेकर बस्तर पुलिस ने दिए सख्त निर्देश

रात 10 बजे के बाद बिना अनुमति डीजे प्रतिबंधित, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
जगदलपुर (हिन्दसत)। परीक्षा समय को ध्यान में रखते हुए बस्तर पुलिस ने डीजे संचालकों के साथ एक आवश्यक बैठक आयोजित कर समय सीमा एवं ध्वनि नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह बैठक 11 फरवरी 2026 को थाना कोतवाली परिसर में आयोजित की गई, जिसमें जगदलपुर क्षेत्र के डीजे संचालक शामिल हुए।
बैठक पुलिस अधीक्षक बस्तर शलभ सिन्हा के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग एवं नगर पुलिस अधीक्षक अमित देवांगन के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई। बैठक का आयोजन कार्यवाहक थाना प्रभारी कोतवाली शिवानंद सिंह द्वारा किया गया।

बैठक में डीजे संचालकों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है। पुलिस ने निर्देश दिए कि रात्रि 10 बजे के बाद बिना सक्षम अनुमति के डीजे व लाउडस्पीकर संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही डीजे संचालकों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत निर्धारित डेसीबल सीमा का पालन करने को कहा गया। पुलिस ने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार से तेज आवाज, सार्वजनिक शांति भंग करने अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में संबंधित डीजे संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में उपस्थित संचालकों को नियमों का उल्लंघन न करने की हिदायत दी गई तथा शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वालों पर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बस्तर पुलिस ने आम नागरिकों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।




