मध्यप्रदेश

नक्सली हिंसा में मारे गए व्यक्ति के परिजन को नौकरी और 15 लाख देगी मप्र सरकार, नीतियों में संशोधन

Cabinet meeting: प्रदेश सरकार नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के एक परिजन को सरकारी नौकरी और 15 लाख रुपए देने जा रही है। स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। दरअसल मप्र सरकार 26 साल बाद नक्सली आत्मसमर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति में बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की संभावना है।

मंत्रि परिषद की बैठक में नक्सलियों के पुनर्वास सह राहत नीति में बदलाव किया जा रहा है। नक्सली आत्मसमर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति में संशोधन कर नक्सली को अचल संपत्ति खरीदने 20 लाख रुपए, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख, मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख सहित अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके साथ ही नक्सली हिंसा में माने जाने वाले व्यक्ति के एक परिजन को मप्र सरकार सरकारी नौकरी देने के साथ 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव नई नीति में किया गया है।

सुरक्षाकर्मी की मौत पर 20 लाख देंगे

इसी तरह सुरक्षा कर्मी की मृत्यु पर उनके परिजनों को 20 लाख और शारीरिक अक्षमता पर चार लाख रुपये देने का प्रावधान किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के साथ दर्जन भर से अधिक बिंदुओं पर कल मंत्रिपरिषद में चर्चा होगी।

1997 के बाद बदलाव

प्रदेश में नक्सलियों के आत्मसमर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति में 1997 में बदलाव किया गया था। वर्तमान में 1997 की नीति ही लागू है। नक्सली समस्या से प्रभावित राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना ने अपनी नीतियों में संशोधन किया है। इसके बाद मप्र सरकार भी नीतियों में संशोधन करने जा रही है।

जनपद-जिला पंचायद सदस्यों का मानदेय तीन गुना बढ़ेगा

जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सदस्यों के मानदेय में तीन गुना वृद्धि होने जा रही है। जिला पंचायत सदस्य को साढ़े चार हजार के स्थान पर 13 हजार 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसी तरह जनपद पंचायत के सदस्यों का मानदेय डेढ़ हजार रुपये से बढ़ाकर साढ़े चार हजार रुपये किया जाएगा। इस वृद्धि से सरकार पर प्रतिवर्ष 30 करोड़ 45 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 771 जिला पंचायत सदस्य का मानदेय साढ़े 13 हजार और जनपद पंचायत सदस्य का मानदेय साढ़े चार हजार रुपये करना प्रस्तावित किया है। कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा रहा है।

7 नए कॉलेज खोलने को मिलेगी मंजूरी

मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 7 नए महाविद्यालय खोलने, एक महाविद्यालय में नवीन संकाय शुरू करने, नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग शिक्षकों के नए पद सृजित करने को मंजूरी दी जाएगी।

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