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छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा, प्रारूप मतदाता सूची 23 दिसंबर को होगी जारी

1 जनवरी 2026 अर्हता तिथि के आधार पर SIR, 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा–आपत्ति का अवसर

रायपुर/बीजापुर (हिन्दसत)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की गणना चरण की प्रक्रिया 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि SIR के दौरान राज्यभर में 33 जिला निर्वाचन अधिकारी, 90 ERO, 377 AERO, 734 अतिरिक्त AERO, 24,371 बीएलओ एवं स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी रही। घर-घर गणना के लिए 27 अक्टूबर 2025 तक पंजीकृत 2.12 करोड़ से अधिक मतदाताओं के प्री-फिल्ड गणना प्रपत्र वितरित किए गए। मृत, स्थानांतरित एवं दोहरी प्रविष्टियों (ASD) की पहचान कर राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (BLA) के साथ सत्यापन किया गया।

पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन सुविधा

बीएलओ–बीएलए बैठकों की कार्यवाही तथा ASD मतदाताओं की सूची जिला वेबसाइटों पर अपलोड की जा रही है, जो सर्चेबल मोड में उपलब्ध होगी। प्रारूप मतदाता सूची CEO छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी, जहां मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे।

दावा–आपत्ति की अवधि

23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक मतदाता ऑनलाइन (Voters Portal/ECINET App) या ऑफलाइन बीएलओ/ERO कार्यालय में फॉर्म 6 (नाम जोड़ने), फॉर्म 7 (नाम हटाने/आपत्ति), फॉर्म 8 (संशोधन) के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नए मतदाता भी आवेदन कर सकते हैं।

जांच व अपील का प्रावधान

दावों और आपत्तियों पर विधिवत जांच के बाद ERO निर्णय लेंगे। असंतुष्ट होने पर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील का प्रावधान है। दावा–आपत्तियों के निराकरण के पश्चात 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

निर्वाचकों से अपील

मतदाता 23 दिसंबर से अपना नाम Voters Portal, CEO छत्तीसगढ़ वेबसाइट, ECINET App, बीएलओ अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से जांचें और त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि में दावा–आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं।

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