CG NEWS : कांग्रेस ने फूंका सांसद बृजभूषण का पुतला, FIR दर्ज होने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं, बीजेपी पर बचाव करने का आरोप….
CG NEWS : कांग्रेस ने फूंका सांसद बृजभूषण का पुतला, FIR दर्ज होने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं, बीजेपी पर बचाव करने का आरोप
रायपुर : 6 मई को बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ. वो भी तब जब खिलाड़ीयों ने बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोला.
बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न, गलत तरीके से छूने सहित कई गंभीर आरोप लगे, गंभीर धराओं के तहत FIR भी दर्ज हुई. लेकिन इसके बाद भी आरोपी सांसद बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है. इसे लेकर मंगलवार को शहर में बृजभूषण सिंह का पुतला दहन किया गया.
21 अप्रैल को सात पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. इन शिकायतों के आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो मामले दर्ज किए. लेकिन आज तक राजनीतिक दबाव के चलते आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सका.
कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने बताया कि खिलाड़ियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न और आरोपी सांसद बृजभूषण को अब तक गिरफ्तार ना करने के विरोध में बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण का पुतला जलाया गया. साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और बृजभूषण को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई.
विनोद तिवारी ने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ इनकी ही पार्टी के सांसद जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर बैठकर महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न जैसे शर्मनाक कृत्य करता है. कुश्ती संघ के खिलाड़ियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए
उनके अधिकारों के रक्षक ही आज भक्षक बन बैठे हैं. केन्द्र में बैठी मोदी सरकार सहित पूरी भाजपा इस मामले में खामोश बैठी है. उल्टा आरोपी बृजभूषण को अब तक गिरफ्तारी से बचा रखी है, जो की बहुत ही शर्मनाक है.
बृजभूषण पर हुई दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 (महिला को नीचा दिखाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक हिंसा), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और (पीछा करना) और 34 (सामान्य मंशा) का हवाला दिया गया है, जिसमें जेल भी शामिल है.
महिला पहलवानों के आरोप
पहली शिकायत : होटल के रेस्टोरेंट में लंच के दौरान उसने मुझे अपनी टेबल पर बुलाया, फिर गलत तरीके से छुआ. कुश्ती महासंघ के कार्यालय में बिना मेरी अनुमति के मेरे घुटने, कंधे और हथेलियां छुई गईं.
दूसरी शिकायत : प्रतिवादी (बृजभूषण सिंह) मेरे पास आया, मेरा ट्रेनर वहां नहीं था, मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट पर डाल हाथ दिया, मेरी छाती पर हाथ रखा और धक्का देने के बहाने मेरी सांस की जाँच की.
तीसरी शिकायत : अभियुक्त (सिंह) उसने मुझे अपने बिस्तर पर बुलाया जहां वह बैठा था और फिर अचानक मेरी अनुमति के बिना मुझे गले लगा लिया.