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उप जेल बीजापुर के 500 मीटर दायरे में नो फ्लाई जोन घोषित

ड्रोन, यूएवी और अन्य हल्के हवाई वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध

बीजापुर (हिन्दसत)। जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उप जेल बीजापुर के आसपास 500 मीटर क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विश्वदीप ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

कार्यालय जेल अधीक्षक, उप जेल बीजापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा 4 मई 2026 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में प्रदेश की सभी जेलों के आसपास नो फ्लाई जोन घोषित करने के निर्देश दिए गए थे। इसी के अनुपालन में बीजापुर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है।

जारी आदेश के तहत उप जेल परिसर के ऊपर एवं आसपास ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान सहित अन्य हल्के हवाई वाहनों के उड़ान संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा एजेंसी को प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हवाई वाहन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जेल सुरक्षा को मजबूत करने, कैदियों की निगरानी सुनिश्चित करने तथा हवाई मार्ग से प्रतिबंधित सामग्री की संभावित आपूर्ति रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक बीजापुर, सहायक जेल अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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