मध्यप्रदेश

लाड़ली बहना योजना के फार्म भरना शुरू, 5 अक्टूबर तक होंगे जमा, पात्रता की ये शर्तें तय

भोपाल। देशभर के साथ मध्यप्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रविवार 17 सितंबर को सुबह मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री चौहान ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में एक लाड़ली बहना का फार्म स्वयं भरकर योजना का शुभारंभ किया है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसी भी लाड़ली बहना को बिना पक्का मकान के नहीं रहने दिया जाएगा। सभी लाड़ली बहनों के पास पक्का मकान होगा। राज्य सरकार इसके लिए योजना लेकर आई है। आगे भी जरूरत पड़ी तो योजना में संशोधन या कोई और योजना भी बनाई जा सकती है। ज्ञात हो कि इस योजना के तहत प्रदेश की साढ़े चार लाख महिलाओं को पक्का मकान मिलेगा।

योजना की पात्रता शर्तें तय

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना को लेकर पात्रता की शर्तें तय कर दी हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को इसके क्रियान्वयन के लिए कहा गया है। शिवराज कैबिनेट की पिछली मीटिंग में मुख्यमंत्री जन आवास योजना को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में बदलने का निर्णय हुआ था। इसके लिए सरकार ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को पात्रता की शर्तें तय करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद विभाग ने इसको लेकर सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में लागू होगी। योजना के लिए 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच आवेदन लिए जाएंगे।

इन्हें मिलेगा आवास योजना का लाभ

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आवास प्लस एप पोर्टल में रजिस्टर्ड 378662 परिवार जो भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर आटोमेटिकली रिजेक्ट हुए हैं उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही 97 हजार ऐसे परिवार जो भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए थे उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। साथ ही वर्ष 2011 की आर्थिक और जातिगत जनगणना में और आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं रहे परिवारों को भी आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे और पंचायतें महिलाओं से फार्म जमा कराकर सचिव ग्राम पंचायत और ग्राम रोजगार सहायकों के माध्यम से पावती प्रदान करेंगे। इसके बाद जनपदों में इस इन फॉर्म को लाड़ली बहना आवास योजना में रजिस्टर किया जाएगा।

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ

योजना के लिए अपात्रता की भी शर्तें तय कर दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि जिन परिवारों के पास पक्की छत वाला मकान है या दो व अधिक कमरों वाले कच्चे मकान में वह परिवार रहता है वह योजना में लाभ पाने के लिए पात्र नहीं होगा। इसी तरह चार पहिया वाहन धारक और शासकीय सेवा में जिस परिवार का सदस्य होगा उसे भी लाड़ली बहना आवास योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही आयकर दाता और ढाई एकड़ या अधिक की सिंचित भूमि रखने वाले अथवा 5 एकड़ से अधिक असंचित भूमि रखने वाले परिवार भी इस योजना में आवास के लिए पात्र नहीं होंगे।

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