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NDPS मामले में बीजापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी

नशीली गोलियों की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को 15-15 साल कठोर कारावास, अदालत ने लगाया एक-एक लाख का जुर्माना

बीजापुर (हिन्दसत)। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। NDPS एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में माननीय न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 09 नवंबर 2024 को थाना कोतवाली बीजापुर थाना की टीम द्वारा नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान महादेव घाटी मोड़ के पास मोटरसाइकिल से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली गोलियों का परिवहन करते हुए आरोपी रविन्द्र पुनेम एवं अंशु गोनेट को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध नशीली दवाइयां बरामद कर NDPS Act की धारा 21(ग) के तहत मामला दर्ज किया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने विस्तृत और तकनीकी रूप से मजबूत विवेचना करते हुए ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। विवेचना के दौरान सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध माना और कठोर सजा सुनाई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि यदि आसपास कोई व्यक्ति नशे या अवैध मादक पदार्थों के संपर्क में हो तो उसे जागरूक करें और इसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि समाज को सुरक्षित और नशामुक्त बनाया जा सके।

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