शहर के मुख्य मार्केट में हुई कार्रवाई, नियमितीकरण नहीं कराने वाले 4 दुकानें हुई सील
भिलाई नगर/ अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण नहीं करवाने वाले दुकानों पर एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा शहर के मुख्य मार्केट जवाहर नगर और जलेबी चौक के समीप की दुकानों को सील बंद करने की कार्यवाही की गई। शुक्रवार को निगम के जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा, भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख, उप अभियंता सिद्धार्थ साहू, अमित एक्का, विजेंद्र गुप्ता तथा सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम ने जवाहर मार्केट क्षेत्र का निरीक्षण किया इस दौरान अनाधिकृत विकास व निर्माण के दायरे में आने वाले लोगों की दुकानें सील की गई। इससे पूर्व निगम ने नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए नोटिस जारी किया था परंतु फिर भी नोटिस का अनदेखी करने पर कार्रवाई की गई है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद थी।
शहर के प्रमुख जवाहर मार्केट में दो दुकानें तथा जलेबी चौक की दो दुकानों को सील किया गया है।
नगर पालिक निगम भिलाई अपील करता है कि ऐसे लोग जो अनाधिकृत विकास व निर्माण के दायरे में आते हैं और जिन्होंने नियमितीकरण नहीं कराया है वह शीघ्र ही वास्तुविद के माध्यम से नियमितीकरण के लिए निगम में आवेदन प्रस्तुत कर दे। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत विकास व निर्माण को लेकर सर्वे किया जा रहा है और इन्हें नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए नोटिस थमाया जा रहा है।
नोटिस मिलने के बाद भी नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर भिलाई निगम कड़ी कार्रवाई कर रही है। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण कराने के लिए सर्वे करने, शिविर लगाने तथा नोटिस जारी कर नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
गौरतलब है कि भिलाई निगम के द्वारा बारंबार लोगों से अनाधिकृत विकास व निर्माण के तहत भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण, मिली हुई स्वीकृति के विपरीत निर्माण, आवासीय प्रयोजन में व्यवसायिक निर्माण या बिना स्वीकृति के निर्माण का नियमितीकरण कराने की अपील की जा रही है, इसके लिए शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं, नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए नोटिस भी दिया जा रहा है। बावजूद इसके नोटिस को अनदेखा करने और गंभीरता से नहीं लेने वाले भवन, संस्थान, दुकान आदि को सील बंद करने की कार्रवाई की जा रही है।