छत्तीसगढ

धोखाधड़ी मामले में पिकअप का मालिक गिरफ्तार…..

धोखाधड़ी मामले में पिकअप का मालिक गिरफ्तार

सम्यक नाहटा, धमतरी। धोखाधड़ी मामले में पिकअप के मालिक को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक थाना केरेगांव के एक पूर्व के ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में अपराध क्रमांक 46/2022 धारा 379, 34 भादवि एवं विधुत अधिनियम 2003 की धारा 139 की विवेचना के दौरान मामले में जप्त पीकअप वाहन क्रमांक CG 05 AG 1984 के वाहन स्वामी एवं उक्त वाहन के इंजन नंबर व चेचिस नंबर की जानकारी जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय धमतरी से प्राप्त किया गया,

जिसका अवलोकन दिनांक 04-01-2023 को थाना केरेगांव आकर किया गया, अवलोकन पर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय धमतरी से प्राप्त दस्तावेज में मामले में जप्तशुदा पीकअप वाहन की इंजन नंबर GHF1L75212 एवं चेचिस नंबर-MA1ZN2GHKF1L82507 का रजिस्ट्रेशन नंबर CG 05 AA 1638 का होना पाया गया, जब की मामले में जप्तशुदा वाहन पर वाहन स्वामी द्वारा अपनी अन्य पीकअप वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर CG 05 AG 1984 का नंबर प्लेट लगा हुआ है,

जप्तशुदा पीकअप वाहन के मूल रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट CG 05 AA 1638 को निकालकर अपने दुसरी पीकअप वाहन की पंजीयन नंबर प्लेट CG 05 AG 1984 को वाहन के आगे पीछे लगाकर वाहन चलाने के संबंध में वाहन स्वामी डोमेश कुमार साहू को दिनांक 15-03-2023 को थाना केरेगांव में धारा 91 दंप्रसं की लिखित नोटिस देकर जानकारी चाही गई,

वाहन स्वामी डोमेश कुमार साहू द्वारा लिखित में अपने नाम से पीकअप वाहन क्रमांक CG 05 AG 1984 एवं अपनी दुसरी पीकअप वाहन क्रमांक CG 05 AA 1638 स्वयं के नाम से पंजीयन होना तथा दिनांक 13/10/2021 को पीकअप वाहन क्रमांक CG 05 AG 1984 की इंजन नंबर TBJ4G57124 एवं चेचिस नंबMA1ZP2TBKJ2G56961 को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बिक्री नामा पत्र में अशोक निर्मलकर पिता फेरहाराज निर्मलकर

निवासी मानिकपुर तहसील बोडला जिला कबीरधाम को विक्रय कर देना तथा पीकअप वाहन क्रमांक CG 05 AA 1638 का बीमा समाप्त हो जाने के कारण माह नवंबर 2022 से अब तक अपने विक्रय किय गये पीकअप वाहन की रजिस्टेशन नंबर CG 05 AG 1984 की नंबर प्लेट को सही नंबर प्लेट CG 05 AA 1638 के स्थान पर पीकअप वाहन के आगे पीछे लगाकर चला रहा था एंव जप्तशुदा पीकअप वाहन को विधुत विभाग गोकुलपुर धमतरी में तीन वर्ष पूर्व से किराये में चला रहा था

जो वर्ष 2019 में विधुत विभाग धमतरी द्वारा वाहन को निकाल देने के बाद भी उक्त पीकअप वाहन के सामने कांच में C.S.P.D.C.L., C.S.E.B., C.G. GOVT. लिखे हुए को अभी तक

आरोपी द्वारा नही हटा कर फर्जी तरिके से वाहन को चला रहा था। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय धमतरी के द्वारा प्राप्त जानकारी एवं वाहन स्वामी के द्वारा दिए गए

जानकारी के आधार पर वाहन स्वामी डोमेश कुमार साहू के द्वारा जानबुझकर अपने पीकअप वाहन क्रमांक CG 05 AA 1638 का बीमा समाप्त हो जाने से अपने दुसरे पीकअप वाहन क्रमांक CG 05 AG 1984 का फर्जी नंबर प्लेट एवं विधुत विभाग के द्वारा पूर्व में उक्त पीकअप वाहन के सामने कांच में C.S.P.D.C.L., C.S.E.B., C.G. GOVT. लिखा हुआ है

जिसे न हटा कर अपनी स्वयं के निजी लाभ के लिए शासन के साथ धोखाधड़ी करना पाया गया है। आरोपी डोमेश कुमार साहू पिता नंदकिशोर साहू उम्र 30 वर्ष साकिन सोरम (भटगांव) थाना सिविल लाईन स्त्री जिला धमतरी के विरुद्ध अपराध धारा 420, 473 भादवि का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने पर आरोपी डोमश कुमार साहू निवासी सोरम के विरूद्ध धारा 420, 473 भादिव का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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