छत्तीसगढ

जगदलपुर : 30 अप्रैल तक बिना 10 प्रतिशत अधिभार के जमा कर सकेंगे संपत्ति कर…..

जगदलपुर : 30 अप्रैल तक बिना 10 प्रतिशत अधिभार के जमा कर सकेंगे संपत्ति कर

जगदलपुर। नगरपलिक निगम द्वारा नागरिकों के हित में संपत्ति कर भुगतान में विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया हैं।

इसके तहत जिले में संपत्ति कर और अन्य कर जमा करने के लिए निर्धारित की गई

अंतिम तिथि 15 अप्रैल को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दिया गया है। 30 अप्रैल के बाद 10 प्रतिशत अधिभार लगेगा।

यह जानकारी निगम के एमआईसी सदस्य और राजस्व विभाग के सभापति राजेश राय ने दी है। उन्होंने बताया कि बचे संपत्ति कर की वसूली निगम के कर्मचारियों द्वारा डोर टू डोर अभियान के तहत की जाएगी।

छूट का फायदा शहर में रहने वाले करीब दो हजार से अधिक करदाताओं को मिलेगा। निगम ने 2021-22 और वर्ष 2022- 23 को मिलाकर 23.17 करोड़ की वसूली करनी थी।

जिसमें से निगम 19.65 करोड़ की वसूली की गई थी। इसमें भी चालू वर्ष में 98 प्रतिशत वसूली हो गई है।

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